वाराणासी उत्तर प्रदेश, जानलेवा हमले के मामले के तीन को मिली अग्रिम जमानत,

Rajesh Kumar Yadav
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 रिपोर्ट साधना सिंह एडवोकेट मीडिया सलाहकार उत्तर प्रदेश 

वाराणसी। मंडुआडीह में हुई हिस्ट्रीशीटर की हत्या के आरोपितों पर जानलेवा हमला करने के मामले तीन आरोपियों को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। जिला जज संजीव पाण्डेय की अदालत ने इस मामले में जललीपट्टी, मंडुआडीह निवासी हिस्ट्रीशीटर के भाई राकेश यादव, नाथूपुर, मंडुआडीह निवासी मनीष पटेल व महगांव, राजातालाब निवासी सत्यनारायण यादव को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की दशा में 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व चंद्रबली पटेल ने पक्ष रखा। 

 पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा अभिनंदन पटेल ने राजातालाब थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह अपने मित्रों के साथ 5 दिसंबर 2024 को रात्रि करीब 11.55 बजे महगांव से वापस घर आ रहा था। उसी दौरान रस्ते में उनकी गाड़ी को राकेश यादव उर्फ चंदू, पंकज यादव उर्फ गोलू व अनिल यादव अपने दो साथियों मनीष पटेल एवं नारायण यादव के साथ पिकअप गाड़ी लगाकर रोक दिए। उनके रुकते ही उनलोगों ने उसपर जान से मारने की नियत से फायरिंग करने लगे। गोली की आवाज सुनकर जब आसपास के लोग जुटने लगे तो सभी वहां से भाग निकले। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि आरोपित के भाई व मंडुआडीह थाने के हिस्ट्रीशीटर सोनू यादव की हत्या में इस मुकदमे के वादी और उसके मित्रगण शामिल है। इस हत्याकांड की पैरवी आरोपित राकेश यादव कर रहा है। ऐसे में उक्त मुकदमे में उसका साक्ष्य न्यायालय में होना है। ऐसे में उसे साक्ष्य देने से रोकने के लिए उसे फर्जी मुकदमे में फंसा दिया गया है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी भी नहीं है कि घटना में आरोपितों द्वारा गोली चलाकर जानलेवा हमला किया गया था। अदालत ने पत्रावली के अवलोकन के बाद आरोपितों को अग्रिम जमानत दे दी।

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