गोरखपुर उत्तर प्रदेश, सिपाही से मारपीट के मामले मे डॉक्टर और अन्य पर मुक़दमा दर्ज करने का आदेश,

Rajesh Kumar Yadav
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 सिपाही से मारपीट के मामले में डॉक्टर और अन्य पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश

रिपोर्ट राजेश कुमार यादव 

Head editor sctv news 

गोरखपुर। छात्र संघ चौराहा स्थित एक क्लीनिक में सिपाही पंकज कुमार के साथ हुई मारपीट का मामला अब तूल पकड़ रहा है। न्यायालय ने इस मामले में डॉक्टर अनुज सरकारी और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।

घटना 3 अक्टूबर 2024 की है, जब सिपाही पंकज कुमार अपनी पत्नी का इलाज कराने डॉ. अनुज सरकारी की क्लीनिक पहुंचे थे। इलाज के दौरान वहां उनके साथ मारपीट की गई। इस घटना के बाद पुलिस ने पंकज कुमार को ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

सिपाही पंकज कुमार की पत्नी ने इस अन्याय के खिलाफ न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र में बताया कि उनके पति पर झूठा मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया, जबकि उनके साथ मारपीट करने वाले डॉक्टर और अन्य लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

न्यायालय का आदेश*

विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) ने प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेते हुए कैंट थाना पुलिस को डॉ. अनुज सरकारी और अन्य पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने इसे गंभीर मामला बताते हुए पुलिस को निष्पक्ष जांच और आरोपियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

परिवार ने लगाए गंभीर आरोप*

सिपाही पंकज कुमार की पत्नी ने अदालत में आरोप लगाया कि डॉक्टर और उनके सहयोगियों ने उनके पति के साथ न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक उत्पीड़न भी किया। उन्होंने इसे कानून और मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन बताया।

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