दहेज प्रताड़ना व अप्राकृतिक दुष्कर्म में पति को मिली अग्रिम जमानत

A G SHAH
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रिपोर्ट साधना सिंह एडवोकेट विधि संवाददाता वाराणसी

वाराणसी। दहेज के लिए विवाहिता को मारने-पीटने व प्रताड़ित करने के साथ उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। प्रभारी जिला जज राकेश पाण्डेय की अदालत ने आरोपित पति सुनील शर्मा को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की दशा में 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, कृष्णा यादव ईलू व रोहित यादव ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी निधि शर्मा ने चौक थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसका विवाह 24 जून 2021 को सुनील शर्मा के साथ हुआ था। शादी के कुछ दिनों बाद उसकी सास माया शर्मा, मौसिया सास कुसुम शर्मा, ननद पल्लवी शर्मा व मौसेरी ननद सोनी शर्मा व आरती शर्मा एवं वादिनी के पति कम दहेज व कम सामान का ताना मारने लगे व उसके चरित्र पर भी लांछन लगाने लगे। साथ ही 5 लाख रुपया वादिनी के पिता से मांगने हेतु दबाव देने लगे। वादिनी के विरोध करने पर सास, पति व उनके रिश्तेदार उसके माता-पिता को गाली देना शुरू कर दिये। उसके पति अपनी माँ माया शर्मा के कहने पर उसके साथ जबरदस्ती करने लगे। साथ ही उसके साथ आएदिन जबरन अप्राकृतिक दुष्कर्म करते थे। इससे क्षुब्ध होकर उसने अपने पति से उसे कुछ दिनों के लिए मायके छोड़ने के लिए कहा तो 26 अप्रैल 2022 को उसके पति उसे मायके पांच दिए और उसके बाद विदा कराकर ले जाने से साफ मना कर दिया।

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