महिला कालोनाइजर पर जानलेवा हमला करने के मामले में कृपाशंकर राय को मिलीं अंतरिम जमानत

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रिपोर्ट साधना सिंह एडवोकेट विधि संवाददाता वाराणसी

वाराणसी। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टा. नि. अधि (प्रथम) / एमपी-एमएल कोर्ट अवनीश गौतम की अदालत ने महिला कालोनाइजर नीतू त्रिपाठी पर जानलेवा हमला करने के मामले में शिवपुरवा, थाना सिगरा निवासी आरोपी कृपाशंकर राय की अंतरिम जमानत अर्जी 25-25 हजार रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बन्धपत्र देने पर मंजर हो गयी। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, प्रेम प्रकाश सिंह गौतम ने पक्ष रखा। 

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी नीतू त्रिपाठी ने 20 सितंबर 2018 को लंका थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप था कि वह 19 सितंबर 2018 को अपने कार्यालय फूलवरिया से चालक सुमित कुमार के साथ घर जा रही थी। रात्री 11 बजे जैसे ही अपने मकान के पास मोड़ पर आई तो देखा कि मोड़ पर पहलें से ही श्रीनिवास सिंह, राजेश प्रसाद सिंह, कृपाशंकर राय व जैलेन्द्र राय अपने चार अन्य साथियों के साथ मौजूद थे। मेरी गाड़ी को देखते ही सामने व दोनों तरफ़ से घेर लिए। चारों के हाथों में असलहा था। मुझे जान से मारने की नियत से ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। जिससे मुझे व मेरे चालक को गोली लगी। जाते समय फायरिंग, गाली-गलौज व धमकी देते हुए भाग गये। 

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