रिपोर्ट राजेश कुमार यादव
गाजियाबाद : गाजियाबाद जिला फास्ट ट्रैक कोर्ट ने साहिबाबाद थाना प्रभारी और विजयनगर थाना प्रभारी पर अर्थदंड लगाया है। विजयनगर थाना प्रभारी के विरुद्ध प्रकीर्ण वाद दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत ने गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर को दोनों थाना प्रभारियों के वेतन से 100-100 रुपये काटने और इसे सेवा पुस्तिका में दर्ज कर अदालत को सूचित करने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि कोर्ट ने नोटिस दिए, लेकिन दोनों थाना प्रभारी कोर्ट में गवाह को उपस्थित नहीं करा पाए। जिसके बाद कोर्ट ने दोनों पर अर्थदंड लगाया है।
यह है पूरा मामला
विजयनगर थाना क्षेत्र निवासी एक युवती को बहला फुसलाकर ले जाने का मामला 10 दिसंबर 2015 में युवती के पिता की शिकायत पर दर्ज किया गया था। इस मामले में आरोपी इकबाल उर्फ बोना को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। जिला फास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायाधीश निशांत मान द्वारा इस मामले में थाना प्रभारी से गवाह पेश करने के आदेश दिए थे, लेकिन विजयनगर थाना प्रभारी इस मामले में गवाह को पेश नहीं कर पाए थे। जिसके बाद कोर्ट ने व्यक्तिगत रूप से थाना प्रभारी को कोर्ट में पेश होकर कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया था। थाना प्रभारी नोटिस के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं हुए तो कोर्ट ने विजयनगर थाना प्रभारी पर 100 रुपये अर्थदंड लगाने का आदेश पुलिस कमिश्नर को दिया है।
वेतन से काटा जाएगा अर्थदंड
दूसरे मामले में साहिबाबाद थाना क्षेत्र निवासी योगेश के बेटे जितिन का अपहरण गुलफाम, राजू और रवि ने किया था। इस मामले में 30 सितंबर-2019 को थाना साहिबाबाद में एक वाद दायर कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। मामले की सुनवाई जिला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी। न्यायाधीश निशांत मान ने इस केस में गवाह को पेश करने के आदेश दिए थे, लेकिन थाना पुलिस गवाह को पेश नहीं कर पाई थी। जिसके बाद कोर्ट ने साहिबाबाद थाना प्रभारी को कोर्ट में पेश होकर जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया था। नोटिस मिलने के बाद भी थाना प्रभारी कोर्ट में पेश नहीं हुए। इसके बाद विजयनगर थाना प्रभारी और साहिबाबाद थाना प्रभारी पर 100-100 रुपये का अर्थदंड लगाकर उनके वेतन से काटने और इसे सेवा पुस्तिका में दर्ज कर अदालत को सूचित करने का आदेश पुलिस कमिश्नर को दिया गया है।