*हिंदू युवती और मुस्लिम युवक की शादी पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने लगाई रोक
*रिपोर्ट राजेश कुमार यादव
मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हिंदू युवती (27) और मुस्लिम युवक (29) की स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होने वाली शादी पर रोक लगा दी है. पहले उन्हें सिंगल बेंच ने इसकी इजाजत दे दी थी. इसके बाद युवती के पिता ने आदेश को चुनौती दी और कहा कि उन्हें अपना पक्ष रखने का उचित मौका नहीं मिला. पिता के वकील ने कोर्ट में कहा कि युवक और युवती को जान का खतरा है, इस संबंध में कोई सबूत पेश नहीं किया गया है. संदेह होने पर हाई कोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी. मामले में अगली सुनवाई दो सप्ताह के बाद होगी.*