आपत्तिजनक बयान मामले में हिरासत में लिए गए जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद

A G SHAH . Editor in Chief
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रिपोर्ट राजेश कुमार यादव

ग़ाज़ियाबाद। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के डासना शिवशक्ति धाम के महंत और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद एक बार फिर से चर्चाओं में हैं।आपत्तिजनक बयान देने से यति नरसिंहानंद को हिरासत में लिया गया है। यति नरसिंहानंद के खिलाफ आपत्तिजनक बयान मामले में उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यो में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी।प्रदर्शनकारियों ने शुक्रवार रात मंदिर को भी घेर लिया था।आज शनिवार कैला भट्टा क्षेत्र में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है।पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने-सामने आ गए हैं, लेकिन हालात कंट्रोल में।

महाराष्ट्र के अमरावती शहर में डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग को लेकर भीड़ ने पथराव किया था,जिसमें 21 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे।पुलिस के मुताबिक कुछ लोगों ने महंत यति नरसिंहानंद की टिप्पणी का वीडियो जारी कर दिया था,जिसके बाद लोगों का एक बड़ा समूह नागपुरी गेट पुलिस थाने में आ गया।जब पुलिस अधिकारी भीड़ को समझाने की कोशिश कर रहे थे तभी भीड़ ने अचानक पुलिसकर्मियों पर पथराव शुरू कर दिया।

डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा है। यति नरसिंहानंद के बयान से मुस्लिम समुदाय नाराज है।अंजुमन सैयद जादगान ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मामले में सख्त एक्शन की मांग की है।इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि वह अगले शुक्रवार को धरना प्रदर्शन करेंगे और विशाल रैली निकालेंगे।

मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का आरोप है कि डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद ने समाज को बांटने और नफरत फैलाने की संगठित कोशिश की है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने ऐलान किया है कि वह उनके खिलाफ देशभर में एफआईआर दर्ज करवाएगा और राष्ट्रीय अभियान चलाएगा।

बता दें कि गाजियाबाद के लोडिया नगर स्थित हिंदी भवन में 29 सितंबर को आयोजित एक कार्यक्रम में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गुरुवार को डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद के खिलाफ सिहानी गेट थाने में एफआईआर दर्ज की गयी है।यति नरसिंहानंद पर दूसरे समुदाय के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप है।सिहानीगेट थाने के पुलिस अधिकारी त्रिवेन्द्र सिंह की शिकायत पर महंत यति नरसिंहानंद के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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