रिपोर्ट राजेश कुमार यादव/साधना सिंह एडवोकेट मीडिया सलाहकार
मुंबई महाराष्ट्र
बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को कोल्हापुर की अदालत द्वारा एक व्यक्ति को 2017 में अपनी मां की हत्या करने और कथित तौर पर शरीर के कुछ अंग खाने के लिए दी गई मौत की सजा को बरकरार रखा। उच्च न्यायालय ने कहा कि दोषी के सुधार की कोई संभावना नहीं है।