रिपोर्ट राजेश कुमार यादव
नई दिल्ली
जामिया और AMU कैंपस में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किए गए शरजील इमाम को करीब चार साल बाद जमानत मिली है। फरवरी में दिल्ली की एक कोर्ट ने शरजील इमाम को वैधानिक जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद शरजील ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की खंडपीठ ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित किया कि वह अपने खिलाफ लगाए गए अपराधों के लिए आधी सजा पहले ही काट चुका है। हालांकि उसे अभी जेल में ही रहना होगा.. क्योंकि 2020 के दिल्ली दंगों की कथित साजिश के मामले में भी #Delhipolice ने
उसे आरोपी बनाया हुआ है।