के. कविता ने न्यायिक हिरासत में पूछताछ की अनुमति देने के आदेश को दी चुनौती, CBI को कोर्ट का नोटिस

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रिपोर्ट राजेश कुमार यादव

नई दिल्ली: BRS नेता के कविता ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई को न्यायिक हिरासत में पूछताछ करने की अनुमति दिए जाने के आदेश को चुनौती दी है. के कविता की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी. कविता के वकील नीतेश राणा ने कहा कि सीबीआई ने कविता को अपनी अर्जी के बारे में सूचना नहीं दी और उनके पक्ष सुने बिना ही कोर्ट ने पूछताछ का आदेश दे दिया. बता दें कि 5 अप्रैल को कोर्ट ने सीबीआई को के. कविता से न्यायिक हिरासत में पूछताछ की अनुमति दे दी थी.

कविता फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. कोर्ट ने 26 मार्च को के. कविता को 9 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. पेशी के दौरान के कविता ने कहा था कि, "यह मनी लॉन्ड्रिग का मामला नहीं बल्कि राजनीतिक लॉन्ड्रिग का मामला है. यह एक मनगढ़ंत और झूठा मामला है. हम बेदाग, बेकसूर साबित होंगे." कविता ने कहा था कि, "एक आरोपी ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया. दूसरे आरोपी को बीजेपी से टिकट मिला है. तीसरे आरोपी ने बीजेपी को इलेक्टोरल बांड के रुप में चंदा दिया."

ईडी के मुताबिक के कविता ने सौ करोड़ की हेराफेरी की थी. बता दें कि कोर्ट ने के कविता को 23 मार्च को 26 मार्च तक की ईडी हिरासत में भेजा था. उन्हें हैदराबाद से छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था. ईडी के मुताबिक इंडोस्पिरिट्स के जरिये 33 फीसदी लाभ कविता को पहुंचता था. ईडी के मुताबिक कविता शराब कारोबारियों की लॉबी साउथ ग्रुप से जुड़ी हुई थीं. ईडी ने कविता को पूछताछ के लिए दो समन भेजा था, लेकिन कविता ने इसे नजर अंदाज कर दिया और पेश नहीं हुईं जिसके बाद छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार किया गया था.

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