सुप्रीम कोर्ट ने 'घी' को पशुधन यानी गाय-भैंस का ही उत्पाद माना है

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रिपोर्ट राजेश कुमार यादव

नई दिल्ली

 सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने कहा कि 'घी' दूध से बनता है, जो पशुधन का उत्पाद है.

दरअसल, ये पूरा मामला आंध्र प्रदेश सरकार के 30 साल पहले आए एक नोटिफिकेशन से शुरू हुआ था. तब आंध्र सरकार ने घी को पशुधन का उत्पाद बताते हुए इसे रेगुलेट कर दिया था. सरकार के इस आदेश को संगम मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी ने हाईकोर्ट में भी चुनौती दी गई. बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. अब सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र सरकार के उस नोटिफिकेशन को सही ठहराया है.


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