हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री विनोद सिंह को दी क्लीन चिट पूर्व जिला पंचायत सदस्य कमला यादव के खिलाफ चलेगा‌ ट्रायल फैजाबाद कचहरी बम ब्लास्ट से जुड़ा मामला

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रिपोर्ट राजेश कुमार यादव

सुल्तानपुर- फैजाबाद कचहरी बम ब्लास्ट मामले में हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री एवं भाजपा विधायक विनोद सिंह को क्लीन चिट दे दी है। स्पेशल जज ईसी एक्ट न्यायालय की तरफ से 319 के प्रार्थना पत्र पर 18 नवंबर 2021 को पूर्व मंत्री विनोद सिंह और पूर्व जिला पंचायत सदस्य कमला यादव को तलब किया गया था। पूर्व ब्लाक प्रमुख यशभद्र सिंह मोनू के प्रार्थना पत्र पर स्पेशल कोर्ट ने तलबी आदेश जारी किया था। पूरा प्रकरण 2014 में फैजाबाद कचहरी में हुए पूर्व ब्लाक प्रमुख यशभद्र सिंह मोनू के ऊपर बम ब्लास्ट से जुड़ा हुआ है।मामले में भाजपा विधायक विनोद सिंह की तरफ से हाईकोर्ट में रिवीजन याचिका दायर की गई थी। जिस पर उन्हें‌ पूर्व में स्टे प्रदान किया गया था। इस मामले की गुरुवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की लखनऊ की एकल बेंच पीठ में पूर्व मंत्री एवं भाजपा विधायक विनोद सिंह की बम ब्लास्ट में संलिप्तता के लिए साक्ष्य को अपर्याप्त माना है। इसके आधार पर स्पेशल जज फैजाबाद की तरफ से की गई तलबी के आदेश को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है।जबकि पूर्व जिला पंचायत सदस्य कमला यादव के खिलाफ मिले साक्ष्य को आधार मानते हुए उन्हें विचारण में शामिल करने का निर्देश फैजाबाद स्पेशल कोर्ट को दिया गया है। मामले में विनोद सिंह के हाईकोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद उनके समर्थकों में हर्ष का माहौल

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