रिपोर्ट राजेश कुमार यादव
नई दिल्ली
उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को अपने घोषणा पत्र जारी करने के तीन दिन के अंदर चुनाव घोषणा पत्र की तीन कापियां सीईओ कार्यालय, चंडीगढ़ में जमा करवानी होंगी। यदि किसी भी राजनीतिक दल को कोई रैली या रोड शो का काफिला निकालना है तो उसकी अनुमति संबंधित जिला अथॉरिटी से लेनी जरूरी है और उससे रोड जाम नहीं होना चाहिए। जहां पर अस्पताल व ट्रामा सेंटर होगा वहां से कोई भी राजनीतिक पार्टी रोड शो का काफिला नहीं निकाल सकेगी।
रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आचार संहिता के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा किसी भी रेस्ट हाउस, डाक बंगलो और सरकारी मकान का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अपने भाषण में जाति, धर्म से संबंधित शब्दों को प्रयोग नहीं कर सकेगा। इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग टीम जिला स्तर पर बनाई गई है जो उम्मीदवार के कार्यक्रमों पर विभिन्न प्रकार से नजर रखेगी। ताकि कार्यक्रमों में उम्मीदवार द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया जा रहा।