वसई विरार शहर महानगर पालिका वार्ड बोलिंज अनधिकृत रिसॉर्ट के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं.. नगर पालिका ने अनधिकृत रिसॉर्ट के मालिक अभिषेक मेहर के खिलाफ एमआरटीपी के तहत मामला दर्ज क्यों नहीं कर रही ? क्या वसई विरार शहर महानगर पालिका अभिषेक मेहर का समर्थन कर रही है?

A G SHAH
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30 अक्टूबर, 2023 को अनधिकृत रिसॉर्ट के मालिक अभिषेक मेहर को महाराष्ट्र क्षेत्रीय योजना और नगर नियोजन अधिनियम, 1966 की धारा 52, 53 और 57 के तहत नोटिस जारी किया गया था...

इस मामले में मनपा उपायुक्त किशोर गावस साहेब ने वार्ड बोलिंज के संयुक्त आयुक्त शशिकांत पाटिल को अभिषेक मेहर के अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने और अभिषेक मेहर के खिलाफ एमआरटीपी के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया है...

हालांकि, संयुक्त आयुक्त शशिकांत पाटिल मनपा उपायुक्त किशोर गावस की बातों को नजरअंदाज कर अपनी मर्जी से अभिषेक मेहर का समर्थन कर रहे हैं. ऐसा देखने को मिल रहा है.

अब जनता द्वारा यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या इस रिसॉर्ट मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा?

क्या नग आयुक्त इस मामले पर ध्यान देंगे?

क्या अनधिकृत निर्माण पर होगी कार्रवाई?

बोलिंज सह आयुक्त शशिकांत पाटिल की वास्तव में क्या भूमिका है?


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