रिपोर्ट राजेश कुमार यादव
इस्लामाबाद. पाकिस्तान
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को इस्लामी कानून के खिलाफ जाकर शादी करना महंगा पड़ गया. इस मामले में पाकिस्तान की अदालत ने उन्हें आरोपित किया है. पाकिस्तानी मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को इस्लामी कानून के खिलाफ जाकर शादी करने के मामले में मंगवलार को आरोपित करार दिया है. बता दें कि यह मामला पिछले महीने बुशरा के पूर्व पति खावर मेनका ने दर्ज कराया है.
समाचार एजेंसी भाषा ने जियो टीवी के हवाले से बताया है कि पाकिस्तान तहरीक ए-इंसाफ पार्टी (पीटीआई) के 71 वर्षीय संस्थापक और उनकी पत्नी ने सभी आरोपों से इनकार किया है. वरिष्ठ दीवानी न्यायाधीश कुदरतुल्ला ने उच्च सुरक्षा वाली अडियाला जेल में इमरान खान की मौजूदगी में सभी आरोप पढ़े. पाकिस्तान के जियो टीवी चैनल ने कहा कि इस दौरान उनकी पत्नी बुशरा बीबी मौजूद नहीं थी, जिससे न्यायाधीश नाराज हो गए, क्योंकि उनकी अनुपस्थिति के कारण पिछली बार भी अभियोग स्थगित कर दिए गए थे.
बताते चलें कि इससे एक दिन पहले बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में पूर्व पति खावर मेनका की ओर से दर्ज कराए गए मामले को खारिज करने की अपील की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. पिछले महीने, मेनका ने इस्लामाबाद की एक जिला और सत्र अदालत में खान और बुशरा की शादी को चुनौती दी थी. याचिकाकर्ता मोहम्मद हनीफ द्वारा पीटीआई प्रमुख के निकाह को चुनौती देने वाली इसी तरह की याचिका को वापस लेने के एक दिन बाद ही मेनका ने याचिका दायर की थी.
इमरान खान की शादी को लेकर विवाद तब और बढ़ गया, जब मेनका ने एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में कहा कि खान ने बुशरा की इद्दत के दौरान उनसे निकाह किया था.
बता दें कि किसी मुस्लिम महिला के पति की मौत हो जाए या उससे तलाक हो जाए तो उसे 100 दिन की इद्दत पूरी करनी होती है. इसके बाद ही वह दूसरी शादी कर सकती है. यह समयसीमा इसलिए रखी गई है, ताकि महिला अगर पहली शादी से गर्भवती हुई हो तो दूसरे निकाह से पहले ही बच्चे के पितृत्व का पता चल जाए.