स्कूल व कोचिंग आते-जाते वक्त छात्राओ से सवा साल के भीतर छेड़छाड़ की दो घटनाओं को अंजाम देने वाले दोषियों को स्पेशल जज पवन कुमार शर्मा की अदालत से मिला करतूत का फल,कोर्ट ने दोनों मामले में आरोपियों को ठहराया दोषी,दोनों पहुँचे जेल

A G SHAH . Editor in Chief
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रिपोर्ट राजेश कुमार यादव

 सुल्तानपुर

पहले मामले में कोर्ट ने दोषी जितेंद्र बिंद को पांच वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सुनाई है सजा,वहीं दूसरे दोषी मेराज को तीन वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सुनाई है सजा,जबकि दूसरे मुकदमे में कोर्ट ने दोषी जितेंद्र बिंद को सुनाई है पांच वर्ष के कठोर कारावास व 12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा,दोनों मामलो का एक साथ ट्रायल हुआ पूरा,दोनों दोषियों को अपनी-अपनी करनी के अनुसार मिली सजा,पहुँचे सलाखों के पीछे।कादीपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित कमरावां के रहने वाले जितेन्द्र बिंद पुत्र रामनाथ बिंद एवं मेराज पुत्र अजिमुल्लाह के खिलाफ 20 अगस्त 2018 को स्वयं व साथ जा रही छात्रा के साथ हुई घटना के बावत किशोरी ने ही दर्ज कराया था पहला मुकदमा,करीब एक माह बाद कादीपुर कोतवाली मे आरोपियों के खिलाफ दर्ज हो सका था पहला मुकदमा,रास्ते मे बैठे आरोपी जितेंद्र व मेराज के जरिये स्कूल जा रही छात्राओं को दौड़ाकर पकड़ लेने एवं उनके साथ अश्लील हरकत करने का लगा था आरोप।जज पवन कुमार शर्मा की अदालत में चला मामले का ट्रायल,बचाव पक्ष ने अपने तर्को को रखकर फर्जी तरीके से फंसाने की बात को बनाया था आधार,वहीं अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक रमेश चन्द्र सिंह ने कड़ी मेहनत कर अपने साक्ष्यों व तर्को को पेश कर जोड़ दी घटना की कड़ी से कड़ी,अभियोजन पक्ष ने दोषियों को कड़ी सजा से दण्डित किये की कोर्ट से की थी मांग,घटना को साबित करने में अभियोजन पक्ष रहा सफल,कोर्ट की सक्रियता दोनों  केस का विचारण एक साथ हुआ पूरा,पीड़ित पक्ष को मिला न्याय और यौन अपराधियो को मिला करनी का फल,स्पेशल जज पवन कुमार शर्मा की सक्रियता से जिले के यौन अपराधियो में दहशत।


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