ऐसी अदालतें जहां पत्नी क्रूरता के कारण वैवाहिक घर छोड़ने के बाद शरण लेती है, आईपीसी की धारा 498ए शिकायत पर विचार कर सकती हैं: सुप्रीम कोर्ट

A G SHAH . Editor in Chief
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रिपोर्ट राजेश कुमार यादव

नई दिल्ली

 सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि क्रूरता के कारण अपने पति का घर छोड़ने के बाद पत्नी जिस स्थान पर रहती है और आश्रय चाहती है, उसे तथ्यात्मक स्थिति के आधार पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498-ए के तहत शिकायतों पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र होगा। 

रूपाली देवी बनाम यूपी राज्य, (2019) 5 एससीसी 384 में 3-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का हवाला देते हुए अदालत ने कहा,

“उस स्थान पर अदालतें जहां पत्नी पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा किए गए क्रूरता के कृत्यों के मामले में वैवाहिक घर छोड़ने या भगाए जाने के बाद आश्रय लेती है, तथ्यात्मक स्थिति के आधार पर आईपीसी की धारा 498-ए के तहत अपराध करने का आरोप लगाने वाली शिकायत पर विचार करने का भी अधिकार क्षेत्र होगा।

जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ सत्र न्यायाधीश, बैंगलोर के फैसले के खिलाफ एसएलपी पर सुनवाई कर रही थी, जिसने आरोपी पति की अतिरिक्त जमानत याचिका को अनुमति दे दी थी। इससे व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने एक एसएलपी में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 

अदालत के विचार के लिए जो मुद्दा उठा वह यह था कि "क्या पूछताछ और सुनवाई के सामान्य स्थान में वह स्थान शामिल होगा, जहां शिकायतकर्ता-पत्नी अपने पति से अलग होने के बाद रहती है?"

न्यायालय ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 177 में उल्लिखित जांच और परीक्षण के सामान्य स्थान की व्याख्या पर विचार-विमर्श किया।

न्यायालय ने कहा कि पारंपरिक रुख, जैसा कि बिहार राज्य बनाम देवकरण नेन्शी (1972) 2 एससीसी 890 और सुजाता मुखर्जी बनाम प्रशांत कुमार मुखर्जी (1997) 5 एससीसी 30 जैसे पहले के फैसलों में दिया गया है। यह इस बात पर जोर देता है कि अधिकार क्षेत्र वैवाहिक मामलों में स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर अपराध की घटना पर निर्भर करता है।

हालांकि, 2019 में रूपाली का मामला एक नया दृष्टिकोण लेकर आया। फैसले में स्पष्ट किया गया कि वैवाहिक घर में किए गए कृत्यों के कारण अपने माता-पिता के घर में रहते हुए भी पत्नी के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव आईपीसी की धारा 498 ए के तहत क्रूरता के बराबर है। 

मानसिक कल्याण पर क्रूरता के व्यापक प्रभाव को स्वीकार करते हुए अब पीड़ित पर पड़ने वाले प्रभाव पर ध्यान केंद्रित कर दिया गया है।

वर्तमान मामले में इस सिद्धांत को लागू करते हुए अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि शिकायतकर्ता-पत्नी कथित तौर पर मौत की धमकियों और उत्पीड़न का सामना करने के बाद राजस्थान के चिरावा में अपने माता-पिता के घर लौट आई। अतः चिड़ावा को ट्रायल का सामान्य स्थान माना जा सकता है।

बेंगलुरु के सत्र न्यायाधीश ने राजस्थान के चिरावा पुलिस स्टेशन, जहां एफआईआर दर्ज की गई, उसके जांच अधिकारी और सरकारी अभियोजक को सूचित किए बिना आरोपी पति को अतिरिक्त-क्षेत्रीय अग्रिम जमानत दे दी। इसलिए अदालत ने सत्र न्यायाधीश का आदेश रद्द कर दिया और आरोपी को "अग्रिम जमानत के लिए राजस्थान के चिरावा में न्यायिक न्यायालय से संपर्क करने का निर्देश दिया।" 

केस टाइटल: प्रिया इंदौरिया बनाम कर्नाटक राज्य

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