राजेश कुमार यादव की रिपोर्ट
जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली की नई आबकारी नीति घोटाला मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इंकार करते हुए कहा मनी ट्रेल साबित हुई। कोर्ट ने कहा कि मामले 336 करोड़ की मनी ट्रेल साबित हुई।
इसके अलावा कोर्ट ने अपने फैसले मे कहा कि 6-8 महीने में ट्रायल पूरा करने का आदेश दिया और कहा अगर 6 से 8 महीने में ट्रायल पूरा नहीं होता तो वह दोबारा से जमानत की याचिका दाखिल कर सकते है। कोर्ट ने कहा की अगर ट्रायल में देरी होती है तो तीन महीने में वह फिर से जमानत अर्जी दे सकते हैं।
हालाकि कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में कई कानूनी मुद्दे आए ज्यादातर के जवाब हमने अपने फैसले मे नहीं दिए है।