योगी सरकार का बड़ा फैसला, कल से पूरे UP में दुकानदार एक साथ नहीं बेच पाएंगे पान मसाला और तंबाकू; छापेमारी के बाद होगी कड़ी कार्रवाई

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रिपोर्ट राजेश कुमार यादव

लखनऊ उत्तर प्रदेश

यूपी सरकार बड़ा फैसला लेते हुए उत्तर प्रदेश में पान मसाला और तंबाकू की बिक्री पर रोक लगा दी है. अब  UP में एक ही दुकान पर पान मसाला और तंबाकू की बिक्री पर रोक लग गई है. यह आदेश कल यानी कि (1 जून) से पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हो जाएगा.

जिसकी जानकारी एक अधिसूचना में दी गई. इस अधिसूचना में 2006 के अंतर्गत प्रतिपादित खाद्य सुरक्षा एवं मानक एंव विनियम, 2011 के विनियम 2.3.4 में किसी भी खाद्य पदार्थ में तम्बाकू एवं निकोटिन को एक अवयव के रूप में प्रयोग किया जाना प्रतिबन्धित किया गया जिसकी पालना सही से नहीं हो रही.

जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके पूर्ण पालन के निर्देश दिए थे. लेकिन 1 जून से यह प्रतिबंध लागू होने के बाद दुकानदार पान मसाला और तंबाकू पाउच एक साथ नहीं बेच पाएंगे. अगर कोई भी दुकानदार पान मसाला और तंबाकू एक साथ बिक्री करता है तो खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन की टीमें छापेमारी करके उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगी.

राज्य सरकार का यह मानना है कि पान मसाला और तंबाकू पर बैन लगाने से इसके सेवन को कम करने में मदद मिलेगी, जिससे लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी. इससे कई तरह की बीमारियों से लोगों को राहत मिल सकती है।

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