यूपी सरकार का बड़ा ऐलान लू से मरने वाले परिवार को चार लाख और चुनाव ड्यूटी में मौत पर 15 लाख की सहायता राशि देगी योगी सरकार

A G SHAH . Editor in Chief
0


रिपोर्ट राजेश कुमार यादव

लखनऊ उत्तर प्रदेश

उत्तरप्रदेश सरकार ने प्रदेश में लू से मरने वाले व्यक्ति के परिवार को चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है, लेकिन इसके लिए मृतक व्यक्ति का पीएम कराना जरूरी है। ताकि ये कन्फर्म हो सके कि उसकी मौत लू लगने के कारण हुई है। लू से किसी व्यक्ति की मौत होने के बाद उसकी सूचना तहसीलदार, एसडीएम को देना जरूरी होगी। इसी के साथ मृतक का पोस्ट मार्टम भी कराना होगा। क्योंकि राजस्व विभाग द्वारा पीएम की रिपोर्ट कलेक्टर को भेजी जाएगी। उसी के आधार पर संबंधित को मुआवजा दिया जाएगा। बतादें कि जिस प्रकार आगजनी या डूबने से मौत होने पर पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने के लिए डीएम अधिकृत है। उसी प्रकार लू लगने से भी किसी की मौत होने पर डीएम मुआवजा राशि का भुगतान कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए विधिवत प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अगर किसी व्यक्ति की चुनाव में ड्यूटी लगी है और उसकी मौत लू लगने के कारण होती है तो पीड़ित परिवार को मुआवजे के रूप में 15 लाख रुपए की राशि मिलेगा।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Ok, Go it!
To Top