बॉम्बे हाई कोर्ट ने कथित तौर पर इस्लामी आस्था के लिए अपमानजनक फिल्म “हमारे बारह” की रिलीज पर 14 जून तक रोक लगाई
जस्टिस एनआर बोरकर और कमल खता की खंडपीठ केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के खिलाफ एक रिट याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें फिल्म को दिए गए प्रमाणन को रद्द करने और इस तरह इसे रिलीज होने से रोकने की मांग की गई थी।
पीठ के समक्ष ट्रेलर पेश किया और उन संवादों की ओर इशारा किया, जिनके बारे में याचिकाकर्ता का दावा है कि वे इस्लामी आस्था और भारत में विवाहित मुस्लिम महिलाओं के लिए अपमानजनक हैं। उन्होंने तर्क दिया कि फिल्म के सार्वजनिक प्रदर्शन से मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी और समाज में संभावित रूप से नफरत पैदा होगी। उन्होंने तर्क दिया कि ट्रेलर सिनेमैटोग्राफ अधिनियम की धारा 5बी और आईपीसी की धारा 153ए, 292, 293 295ए और 505 का उल्लंघन करता है।