बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीजेपी के नितेश राणे, टी राजा, गीता जैन के कथित नफरत भरे भाषण को MBVV पुलिस को जांच करने का दिया आदेश

A G SHAH
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मुंबई से सटे मीरा रोड में हेट स्पीच पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सख़्त रुख अपनाया है। हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस कमिश्नर और मीरा भाईंदर वसई-विरार पुलिस कमिश्नर को व्यक्तिगत

 तौर पर इन नेताओं के भाषणा के विडीयो का जाँच करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने जिन तीन नेताओं के भाषणा की समीक्षा करने कहा है। उनमें बीजेपी की स्थानीय विधायक

 गीता जैन, नितेश राणे और तेलंगाना बीजेपी के विधायक टी राजा सिंह का नाम शामिल है।

कुछ दिनों पहले मीरा रोड विधायकों द्वारा दिए गए भडकाऊ भाषणों की जांच के आदेश मीरा भयंदर वसई विरार पुलिस को  दिए हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को  टी राजा सिंह, नितेश राणे

 और गीता जैन के भाषणों की व्यक्तिगत तौर खुद जांच करने को कहा है।

विधायकों के भाषणों की होगी जांच

हाईकोर्ट ने पुलिस को  कहा है कि वह इस बात का ध्यान रखें कि मालवणी इलाके में रामनवमी के दिन कोई अप्रिय घटना न घटे और सांप्रदायिक वैमनस्य न बढ़े। 

आफताब सिद्दीकी की याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह निर्देश दिया। मीरा रोड इलाके में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले हिंसा सामने आई थी।

इसके बाद इस क्षेत्र में सांप्रदायिक माहौल खराब हुआ था और नेताओं का लगातार बयानबाजी का दौर चला था। नितेश राणे और गीता जैन पर थाना परिसर में ही 

भड़काऊ भाषण देने का आरोप हैं। इतना ही नहीं इलाके में तेलंगाना बीजेपी के फायरब्रांड नेता और विधायक टी राजा सिंह की रैली हुई थी। इस रैली में टी राजा सिंह ने

 हिंदू राष्ट्र बनाने के संघर्ष से जुड़ी शपथ भी दिलवाई थी।

अदालत ने राणे को मीरा-भयंदर वसई-विरार पुलिस आयुक्त के कार्यालय परिसर में संवाददाता सम्मेलन करने की अनुमति देने पर भी नाराजगी व्यक्त की,राणे ने

 इस संवाददाता सम्मेलन के दौरान कथित तौर पर नफरत भरा भाषण दिया था।


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