ग्रेटर नोएडा में गौरव भाटिया का विवाद : मानहानि मामले में आदेश सुरक्षित, यूट्यूब चैनलों और ट्विटर हैंडल के खिलाफ होगा एक्शन!

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रिपोर्ट राजेश कुमार यादव

ग्रेटर नोएडा : भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के वकील गौरव भाटिया के साथ ग्रेटर नोएडा में स्थित सूरजपुर न्यायालय में विवाद हुआ था। यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंच गया है। इस मामले में कुछ वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। जिसमें यह बताया गया था कि गौरव भाटिया के साथ ग्रेटर नोएडा के वकीलों ने मारपीट की थी। इसी को लेकर गौरव भाटिया ने कुछ यूट्यूब चैनलों और ट्विटर अकाउंट के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि की याचिका दाखिल की थी। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिका में संबंधित वीडियो और पोस्ट हटाने की मांग की गई है। इसी के साथ मानहानि का मुकदमा दर्ज करते हुए नोटिस भेजने की बात भी कही गई है।

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने फैसला रखा सुरक्षित

याचिका में गौरव भाटिया ने आरोप लगाया गया था कि गौतमबुद्ध नगर की अदालत में वकीलों ने उनसे अभद्रता की है। पिछले हफ्ते उच्च न्यायालय ने कई यूट्यूब चैनलों और ट्विटर हैंडल के खिलाफ मुख्य मानहानि मुकदमे में नोटिस जारी किया था। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने दलीलों को विस्तार से सुनने के बाद विवाद वाली वीडियो और पोस्ट को तत्काल हटाने की मांग को लेकर अंतरिम याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। मुकदमे के माध्यम से वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने अपने पक्ष और प्रतिवादियों के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की है, जिससे वादी के खिलाफ किसी भी मानहानिकारक आरोप का प्रकाशन बंद हो सके।

कैसे शुरू हुआ था विवाद

दरअसल, पिछले दिनों जनपद गौतमबुद्ध नगर के अधिवक्ताओं के द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया जा रहा था। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता गौरव भाटिया किसी मामले की पैरवी में न्यायालय में आ गए थे। अधिवक्ताओं ने विरोध जताया कि न्यायालय में हड़ताल होने के बावजूद वह पैरवी करने कैसे आ गए? जानकारी के मुताबिक इसको लेकर गौतमबुद्ध नगर के वकीलों और गौरव भाटिया के बीच विवाद हो गया था। ग्रेटर नोएडा के वकीलों और गौरव भाटिया के बीच नोकझोंक हो गई थी। इसका वीडियो सोशल मीडिया के जरिए वायरल हुआ था।

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