बिहार सरकार का बड़ा फैसला, 6 महीने से ज्यादा समय तक जेल में रहने वाला अब नहीं बन पाएगा मुखिया

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रिपोर्ट राजेश कुमार यादव

पटना विहार

बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। छह महीने जेल में रहने वाले व्यक्तियों को पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव से वंचित कर दिया है। मुखिया, सरपंच समेत अन्य पदों के चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी गई है। 6 माह से अधिक कारावास की सजा पाने वाला व्यक्ति मुखिया सहित प्रतिनिधि का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।

इस संबंध में पंचायती राज विभाग ने पत्र लिखा है। विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने गुरुवार को जहानाबाद डीएम को पत्र भेजा है। जहानाबाद के डीएम ने न्यायालय द्वारा सजायाफ्ता व्यक्ति के वार्ड सचिव का चुनाव लड़ने के संबंध में पंचायती राज विभाग से मार्गदर्शन मांगा था।

अपर मुख्य सचिव मिहिर सिन्हा ने पत्र में लिखा है कि 6 माह से अधिक कारावास से दंडित कोई व्यक्ति चाहे वह पंचायत प्रतिनिधि का चुनाव लड़ना चाहता हो या ग्राम पंचायत के तहत स्थित किसी वार्ड के वार्ड सचिव का चुनाव नहीं लड़ेगा। लोक जीवन में शुद्धता बनाये रखने के उद्देश्य से ऐसे व्यक्ति को ताउम्र पंचायत के तहत कोई चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

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