सेक्स रैकेट संचालक समेत तीन को मिली जमानत

A G SHAH
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रिपोर्ट साधना सिंह एडवोकेट विधि संवाददाता

वाराणसी। सेक्स रैकेट संचालक समेत तीन आरोपितों को कोर्ट से राहत मिल गई। प्रभारी जिला जज अनिल कुमार पंचम की अदालत ने लाइन बाजार, जौनपुर निवासी संचालक कवलजीत सिंह (सरदार), भुल्लनपुर, मंडुआडीह निवासी सागर सेठ व उसके पिता प्रकाश सेठ को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, कृष्णा यादव ईलू व रोहित यादव ने पक्ष रखा। 

अभियोजन पक्ष के अनुसार लंका थाना प्रभारी को मुखबिर से सूचना मिली कि लंका थाना क्षेत्र में स्थित एक गेस्ट हाउस में सेक्स रैकेट चल रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी ने एसीपी भेलूपुर को घटना की जानकारी देकर उक्त गेस्ट हाउस पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान गेस्ट हाउस के एक कमरे की तलाशी ली गई तो उसमें एक महिला व पुरुष आपत्तिजनक स्थिति में मिले। वहीं दो अन्य कमरों की तलाशी लेने पर चार अन्य लड़कियां बरामद हुई। तलाशी में उनके पास से मोबाइल फोन, नशीली दवाएं, गर्भनिरोधक समेत शक्तिवर्धक दवाएं बरामद हुई। पूछताछ में उन्होंने बताया कि कावलजीत सिंह उन्हे बाहर से बुलाकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित होटल में भेजते हैं और ग्राहक से मिलने वाली धनराशि में से कमीशन लेते है। जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में तीनों आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

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