रिपोर्ट राजेश कुमार यादव
नई दिल्ली
दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है. हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने ईडी से दो हफ्ते में जवाब मांगा है. हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर प्रवर्तन निदेशायल (ईडी) से जवाब मांगा है और केजरीवाल की याचिका को मुख्य याचिका के साथ टैग कर दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को करेगा. आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन पर रोक और गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में एक नई याचिका दायर की थी. इस याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट को दस्तावेज देते हुए कहा कि हम कोर्ट के कहने पर आपको दस्तावेज दिखा रहें हैं. याचिकाकर्ता इनकी मांग ना करें.ईडी के वकील एएचजी राजू ने कहा कि केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई नहीं करना चहिए, जो राहत कल नहीं मिली वह राहत यह आवेदन दाखिल करने से नहीं मिल सकती है. इस पर हाईकोर्ट के जज ने कहा कि कल के मामले में तारीख दिए जाने के बाद ही यह अर्जी दाखिल की गई है. एएसजी ने कहा कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. जब कोई मामला सुनवाई योग्य नहीं हो तो आप किसी भी आवेदन पर सुनवाई नहीं कर सकते. जब मुख्य याचिका ही सुनवाई योग्य नहीं है, तो इस याचिका में दायर किसी भी आवेदन पर सुनवाई कैसे हो सकती है?