जिला निर्वाची पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा लागू की

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रिपोर्ट राजेश कुमार यादव

चंपारण

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन 2024 की घोषणा 16 मार्च को की गई थी, घोषणा के साथ ही पूर्वी चंपारण जिला के संपूर्ण क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता प्रभावित हो गई। इसको लेकर जिला दंडाधिकारी, पूर्वी चंपारण श्री सौरभ जोरवाल के द्वारा 16 मार्च को ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत 60 दिन अथवा निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति जो भी पहले हो के लिए निषेधाज्ञा  आदेश जारी किए गए हैं।

     जारी आदेश में कहा गया है कि किसी भी प्रकार का जुलूस, सभा, धरना या प्रदर्शन बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति के आयोजित नहीं होंगे।परंतु यह आदेश शादी, बारात, पारिवारिक समारोह, शव यात्रा, हाट बाजार, अस्पताल में ले जा रहे मरीज के साथ जाने वाले व्यक्तियों, विद्यालय एवं महाविद्यालय में जाने वाले छात्र-छात्राओं एवं कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी तथा पुलिस बल पर लागू नहीं होगा।

    जिला दंडाधिकारी ने कहा है कि ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग भी बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति के नहीं किया जा सकेगा। सक्षम पदाधिकारी की अनुमति प्राप्त ध्वनि विस्तारक  यंत्र का प्रयोग भी रात्रि 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक वर्जित किया गया है।

     जारी किए गए निषेधाज्ञा आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, तीर धनुष, लाठी, भाला, गंडासा एवं मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार का प्रदर्शन नहीं करेंगे। अनुज्ञप्ति प्राप्त हथियार का प्रदर्शन भी वर्जित रहेगा। परंतु यह आदेश परंपरागत ढंग से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय, विधि व्यवस्था एवं निर्वाचन कर्तव्य पर लगे दंडाधिकारी/निर्वाचन कर्मी, सैनिक और पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा।परंतु यह आदेश जिला दंडाधिकारी द्वारा आम निर्वाचन 2024 के अवसर पर निर्गत किए गए या किए जाने वाले आदेश पर निर्दिष्ट तिथि को निर्दिष्ट स्थान पर शस्त्र अनुज्ञप्ति धारी द्वारा शस्त्र निरीक्षण कराने एवं शस्त्र जमा करने हेतु शस्त्र ले जाने वाले अनुज्ञप्ति धारी पर लागू नहीं होगा।

     कोई भी व्यक्ति या संगठन, व्यक्ति विशेष के विरुद्ध सामग्री का अथवा इस प्रकार के पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे या नहीं चिपकाएंगे या नहीं लिखेंगे जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो। यह आदेश सभी प्रकार के सोशल मीडिया माध्यमों के लिए भी लागू रहेगा।

    कोई भी व्यक्ति या संगठन किसी भी धार्मिक स्थल का उपयोग राजनीतिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे एवं धार्मिक आयोजन से सांप्रदायिक भावना को राजनीतिक हित के लिए नहीं उभारेंगे तथा न ही भड़काएंगे। कोई भी व्यक्ति मतदाताओं को डराने, धमकाने अथवा किसी भी प्रलोभन में लाने का कार्य नहीं करेंगे।

      प्रदूषण फैलाने वाली प्रचार सामग्रियों का इस्तेमाल राजनीतिक प्रचार प्रसार के लिए नहीं किया जाएगा। चुनाव प्रचार के दौरान सामग्री के रूप में सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग पूर्णता वर्जित रहेगा।

     बिना अनुमति के कोई भी व्यक्ति/ पार्टी निजी भूमि, भवन, चाहरदीवारी, वाहन आदि पर राजनीतिक झंडा/पोस्टर नहीं लगाएंगे। किसी भी राजनीतिक दल/अभ्यर्थी अथवा उनके कार्यकर्ताओं या समर्थकों द्वारा पोस्टर चिपकाकर, नारे लिखकर या झंडा लगाकर किसी भी निजी,सार्वजनिक अथवा सरकारी भवन को विरूपित करना पूर्णतः निषिद्ध है।

    कोई भी व्यक्ति या संगठन इस प्रकार का कोई कार्य/आयोजन नहीं करेंगे जो भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा जारी निशा निर्देशों के विरुद्ध हो।

     जिला दंडाधिकारी के द्वारा सभी अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी नगर निकाय, पुलिस निरीक्षक, सभी थाना अध्यक्ष पूर्वी चंपारण को मॉडल कोड ऑफ़ कंडक्ट का अनुपालन कराने का निर्देश दिया गया है। सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पूर्वी चंपारण जिला को भी जारी किए गए निषेधाज्ञा का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है।

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