रिपोर्ट राजेश कुमार यादव
नई दिल्ली
दिल्ली उच्च न्यायालय ने यूट्यूबर ध्रुव राठी द्वारा बनाए गए 'बीजेपी आईटी सेल पार्ट 2' शीर्षक वाले वीडियो को री-ट्वीट करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले को रद्द करने से सोमवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांत शर्मा ने मामले में अरविंद केजरीवाल को तलब करने के निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा।
एकल न्यायाधीश ने कहा कि केजरीवाल के एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक महत्वपूर्ण फॉलोइंग है और वह वीडियो को रीट्वीट करने के नतीजों को समझते हैं।
कोर्ट ने कहा, 'अपमानजनक सामग्री को रीट्वीट करना मानहानि के समान है.'