ब्रेकिंग न्यूज़ ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया है। व्यास जी के तहखाना में पूजा पाठ जारी रहेगा।

A G SHAH
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रिपोर्ट साधना सिंह एडवोकेट विधि संवाददाता वाराणसी

 ज्ञानवापी मामले में वकील हरि शंकर जैन कहते हैं, ''यह स्वागत योग्य फैसला है. हिंदुओं को पूजा करने का जो अधिकार है, उसे हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है. 1993 तक हिंदू व्यास तहखाना में पूजा कर रहे थे, लेकिन उसे असंवैधानिक  गैरकानूनी तरीके से रोक दिया गया था। (मुस्लिम पक्ष) सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन हम भी विरोध करने के लिए तैयार हैं।

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