भाजत्याकांड में शामिल आरोपित को मिली जमानत पुलिस पर जानलेवा हमले का था आरोप

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रिपोर्ट साधना सिंह एडवोकेट विधि संवाददाता वाराणसी

वाराणसी। सिगरा थाना क्षेत्र में भाजपा नेता पशुपति नाथ सिंह की हत्या में शामिल आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गई। पुलिस टीम पर जानलेवा हमले के मामले में प्रभारी जिला जज अनिल कुमार पंचम की अदालत ने चंदुआ छित्तूपुर निवासी आरोपित राहुल सोनकर को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, मो. आसिफ व गिरजा शंकर यादव ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार सिगरा थाना प्रभारी राजू सिंह 16 अक्टूबर 2022 को पुलिस टीम को साथ लेकर क्षेत्र में गश्त कर रहे थे उसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि 12 अक्टूबर 2022 को शिवपुरवां, जयप्रकाश नगर में हुई हत्या में शामिल अभियुक्त सनबीम लहरतारा के आगे रेलवे क्रासिंग के पास से गुजरने वाला है। सूचना पर पुलिस ने जब मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर दी। उसी दौरान एक मोटर साइकिल सवार दो व्यक्तियों को पुलिस बल द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो चालक गाड़ी मोड़ कर वापस भागने का प्रयास किये, तभी बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गयी। जिसके बाद दोनो ने पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायर करने लगे। पुलिस वाले जवाबी फायरिंग की, जिससे दोनो बदमाश मौके पर घायल हो गये। पुलिस बल द्वारा दोनो घायल व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। तलाशी में उनके पास से मोटर साइकिल, तमंचे, कारतूस, मोबाइल व 2520/- रुपए बरामद हुआ। पूछताछ में एक ने अपना नाम राहुल सरोज व दूसरे ने पवन सरोज बताया। पूछताछ में उन्होंने भाजपा नेता हत्याकांड में शामिल होने की बात भी स्वीकार की। बाद में पुलिस ने दोनों के खिलाफ जानलेवा हमला समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था।

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