नाबालिग को भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को मिली जमानत

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रिपोर्ट  साधना सिंह एडवोकेट विधि संवाददाता वाराणसी

वाराणसी। शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गई। प्रभारी जिला जज अनिल कुमार पंचम की अदालत ने चुनाडीह, चौबेपुर निवासी आरोपित धीरज सोनकर उर्फ प्रियांशु को एक एक लाख रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, पंकज तिवारी व नरेश यादव ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार सारनाथ थाना क्षेत्र की रहने वाली वादिनी ने 23 दिसंबर 2023 को सारनाथ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसकी लगभग 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को चुनाडीह, चौबेपुर निवासी आरोपित धीरज सोनकर उर्फ प्रियांशु जो उसकी ही बिरादरी का है, 2-3 माह से फोन करके उसकी पुत्री से परिचय किया और फिर उसे ब्लैकमेल करते हुए अपनी बात मनवाता रहा और शारीरिक संबंध बनाता रहा। वादिनी की पुत्री लोकलाज के भय से उससे यह बात छिपाती रही। इस बीच 3 या 4 नवंबर 2023 को शाम करीब 4 बजे सारनाथ थाना क्षेत्र के खजुही में स्थित एक गेस्ट हाउस में ले जाकर उसके साथ यौन शौषण किया। साथ ही उसकी बेटी को शादी का झांसा देकर सारनाथ शिव मंदिर ले गया और वहीं गाड़ी से उतारकर भाग गया। जब उससे शादी करने की बात कही गई तो वो अब मना कर रहा है वहीं इस घटना के बाद से उसकी पुत्री की हालत बहुत खराब है और वह अस्पताल में भर्ती है। इस मामले में पुलिस ने एक फरवरी 2024 को आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ताओं ने दलील दी कि पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने दिए अपने बयान में स्पष्ट कहा है कि आरोपित ने उसे शादी करने को कहा था, लेकिन बाद में उसने मना कर दिया। जिसके बाद गुस्से में आकर उसने आरोपित के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। अदालत ने पत्रावली के अवलोकन के बाद आरोपित को जमानत दे दी।

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