चार वर्षीय मासूम से अप्राकृतिक दुष्कर्म के दोषी आमिर खान को स्पेशल जज पवन कुमार शर्मा की अदालत ने सुनाई 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 56 हजार रुपये अर्थदंड की सजा,कुकर्मी आमिर को मिली करनी की सजा,पहुँचा सलाखों के पीछे

A G SHAH . Editor in Chief
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रिपोर्ट राजेश कुमार यादव

सुलतानुर/अमेठी

कुड़वार थाना क्षेत्र में वारदात को दिया गया था अंजाम,चार वर्षीय किशोर को आम खिलाने के बहाने बहलाकर अपने घर ले जाकर बहमरपुर-कुड़वार के रहने वाले आमिर ने किया था अप्राकृतिक दुष्कर्म,इसी थाना क्षेत्र के रहने वाले बालक की माँ ने कुड़वार थाने में 16 जून 2021 की घटना बताते हुए आमिर खान के खिलाफ दर्ज कराया था मुकदमा,हवस का शिकार बने बच्चे की बिगड़ गई थी तबियत,बच्चे के प्राइवेट पार्ट पर हो गया था काफी घाव

उपलब्ध साक्ष्यो के आधार पर  आमिर को गिरफ्तार कर भेजा गया था जेल,अपराध की गम्भीरता की वजह से केस में करीब डेढ़ साल बाद मिल सकी थी आमिर को जमानत,फिलहाल ज़मानत पाने के करीब एक वर्ष बाद ही पूरा हो गया केस का ट्रायल और दोषी करार होने के चलते आमिर फिर पहुँच गया जेल

मामले में बचाव पक्ष ने अपने तर्को को रखकर आरोपी को बताया बेकसूर,वहीं अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक सीएल द्विवेदी ने कड़ी मेहनत कर अपने साक्ष्यों व तर्को को पेश कर जोड़ दी घटना की कड़ी से कड़ी,अभियोजन पक्ष ने आमिर को दोषी करार देकर कड़ी से कड़ी सजा से दण्डित किये जाने की कोर्ट से की थी मांग,घटना को साबित करने में अभियोजन पक्ष रहा सफल,कोर्ट की सक्रियता से केस का विचारण जल्द हुआ पूरा,पीड़ित पक्ष को मिला न्याय

वही संग्रामपुर थाना क्षेत्र से जुड़े छेड़खानी एवं अन्य आरोपो से जुड़े मामलों में इसी अदालत ने सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए किया बरी,अदालत में पूर्व प्रधान महेंद्र बहादुर सिंह उनके भाई सुनील सिंह एवं सह आरोपी सगे भाई वीरेंद्र सिंह व योगेंद्र सिंह एवं तत्कालीन प्रधान महेंद्र बहादुर सिंह के लड़के विवेक सिंह को किया बरी

मामले से जुड़ी पीड़िता ने 28 अगस्त 2016 की घटना बताते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ छेड़खानी व मारपीट समेत अन्य आरोप लगाते हुए दर्ज कराया था मुकदमा,फिलहाल ट्रायल के दौरान पीड़ित पक्ष के जरिए अवैध कब्जे की बात लाई गई सामने,अवैध कब्जे के बावत मौके पर एसडीएम को भी पहुँचने का तथ्य बचाव पक्ष के जरिये लाया गया सामने,उसी की पेशबंदी में फर्जी मुकदमा दर्ज कराने का बचाव पक्ष ने रखा तर्क,उभय पक्षों को सुनने के पश्चात संदेह का लाभ देते हुए जज पवन कुमार शर्मा ने सभी आरोपियों को किया बरी

अभियोजन पक्ष घटना साबित कर पाने में रहा असफल,बचाव पक्ष को अपना पक्ष साबित कर पाने में मिली सफलता,संग्रामपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले है सभी आरोपी,जज पवन कुमार शर्मा की अदालत से दोषियों को उनके अपराध के अनुसार सजा देने एवं निर्दोषों को बरी करने का सिलसिला जारीहै

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