रिपोर्ट राजेश कुमार यादव
नई दिल्ली
दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर पत्नियों को तीन तलाक देने वाले दो लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया है। खबर के मुताबिक, महिला ने बताया कि उसका तीस हजारी कोर्ट में गुजारा-भत्ता का केस चल रहा है। वह अपनी बहन के साथ कोर्ट आई हुई थी। महिला का आरोप है कि केस की सुनवाई के बाद जैसे ही बाहर निकली तभी पति ने कोर्ट रूम के बाहर तीन तलाक कह दिया।
महिला की शिकायत पर पुलिस ने तीन पति के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि महिला कैमिस्ट्री में पीएचडी है। दूसरे मामले में 24 साल की महिला ने पुलिस को बताया कि फरवरी 2021 में उसकी मुंबई में शादी हुई थी। ससुरालवालों की प्रताड़ना के चलते वह दिल्ली में अपने पिता के घर लौट आई। महिला ने पति के खिलाफ गुजारा-भत्ता का केस दर्ज किया है। महिला ने बताया कि केस की सुनवाई के दौरान वह अपने परिवार के साथ कोर्ट गई हुई थी। इसी दौरान पति ने उसे दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर तीन तलाक दे दिया।
साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने ट्रिपल तलाक यानी तलाक-ए-बिद्दत को असंवैधानिक ठहराया था। कोर्ट ने सरकार को तीन तलाक को रोकने के लिए कानून बनाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार ने दिसंबर 2017 में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) बिल पेश किया। ये बिल लोकसभा से तो पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में अटक गया। 19 सितंबर 2018 को कानून लागू किया गया। इसके बाद 2019 में आम चुनाव के बाद सरकार ने कुछ संशोधन के साथ इस बिल को फिर पेश किया। अब ये कानून तीन तलाक पर रोक लगाता है।