रिपोर्ट राजेश कुमार यादव
गाजियाबाद : नगर निगम ने शहरवासियों पर डीएम सर्किल रेट से हाउस टैक्स लागू कर दिया है। इसको लेकर पार्षद, पूर्व पार्षद एवं शहरवासियों का विरोध जारी है। अब महापौर सुनीता दयाल ने भी साफ किया है कि डीएम सर्किल रेट से हाउस टैक्स लागू नहीं होने दिया जाएगा। महापौर ने कहा है कि नगर आयुक्त भी नगर निगम सदन में निगम एक्ट से ऊपर नहीं हैं। डीएम सर्किल रेट से हाउस टैक्स लागू नहीं होने देंगे। नगर आयुक्त या नगर निगम शहर की जनता पर अतिरिक्त भार नहीं डाल सकते हैं।
यह है पूरा मामला
महापौर सुनीता दयाल ने कहा कि चालू वित्त वर्ष तक हाउस टैक्स में छूटे भवनों पर हाउस टैक्स लगाने पर सिर्फ पिछले 2 साल का ही हाउस टैक्स लगेगा। अन्यथा, टैक्स लागू होने से अब तक देना पड़ेगा। महापौर सुनीता दयाल का कहना है कि पिछले दिनों शासन द्वारा डीएम सर्किल रेट के आधार पर हाउस टैक्स में वृद्धि के बाबत नगर निगम द्वारा आपत्तियों के लिए सर्किल रेट की सूची का प्रकाशन किया गया था। उसमें डीएम सर्किल रेट पर हाउस टैक्स में वृद्धि की जानी है। महापौर सुनीता दयाल ने शहर की जनता के हित को ध्यान में रखते हुए हाउस टैक्स में वृद्धि नहीं करने के लिए नगर आयुक्त को निर्देश दिए हैं।
नगर आयुक्त को दिया निर्देश
महापौर ने कहा है कि पूर्व में ही हाउस टैक्स में 10 फीसदी की वृद्धि की गई है। इसके बाद प्रत्येक साल 5% की वृद्धि की गई थी। ऐसे में नियम अनुसार अब हाउस टैक्स नहीं बढ़ाया जा सकता है। शहरवासियों पर अतिरिक्त भार डालने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि नगर निगम के अधिकारियों से उनके लिए वार्ता जारी है। प्राथमिकता के आधार पर इसके लिए हरसंभव कदम उठाया जाएगा। महापौर ने शहरवासियों से अपील की है कि चालू वित्त वर्ष तक हाउस टैक्स में छूटे भवनों पर टैक्स लगाने पर सिर्फ पिछले 2 साल तक का ही हाउस टैक्स लिया जाएगा। अन्यथा हाउस टैक्स लगने की दशा में अब तक का टैक्स देना पड़ेगा। इसकी जिम्मेदारी टैक्सदाताओं की स्वयं की होगी।