रिपोर्ट राजेश कुमार यादव
चंडीगढ़
हरियाणा में कई माह की लंबी जद्दोजहद के बाद मंत्रिमंडल ने पुलिस भर्ती नियमों को मंजूरी प्रदान कर दी है। यह मंजूरी मंत्रिमंडल की बैठक के बगैर दी गई है। हरियाणा में पुलिस भर्ती के नियम लंबे समय से अटके हुए थे। प्रदेश सरकार कई अवसरों पर पुलिस विभाग में पांच हजार पुरुष और एक हजार महिला कांस्टेबलों की भर्ती करने का ऐलान कर चुकी है। इस ऐलान के बावजूद भर्तियों को लेकर नियम तय नहीं हो पा रहे थे।
संशोधित नियमों की अधिसूचना जारी करेगा गृह विभाग
लंबी खींचतान के बाद गृह विभाग द्वारा तैयार किए गए नियमों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके बाद इस फैसले को इमरजेंसी की श्रेणी में रखते हुए सीएमओ द्वारा मंत्रियों के नाम सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें पुलिस भर्ती के निए नियमों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की स्वीकृति के बारे में बताया गया। इसी के आधार पर सभी मंत्रियों ने बैठक के बगैर ही इन नियमों को मंजूरी प्रदान कर दी है। अब गृह विभाग द्वारा बहुत जल्दी संशोधित नियमों की अधिसूचना जारी की जाएगी।