रिपोर्ट राजेश कुमार यादव
प्रयागराज
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में महिला प्रधानों के स्थान पर उनके पतियों के काम करने की प्रथा को आलोचना की तथा कहा कि ऐसी दखल अंदाजी राजनीति में महिलाओं को आरक्षण देने के मकसद को कमजोर कर रही है। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य सफल हो रहा है कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग नामांकन के समय महिला प्रत्याशियों से स्वयं काम करने का हलफनामा दे,निर्वाचन आयोग को दिया निर्देश।