मतदाता पुनरीक्षण कार्य आज से प्रारंभ आज से 9 दिसंबर तक आपत्तियां प्राप्त करेंगे बीएलओ 4,5, 25 ,26 नवंबर 3,4 दिसंबर को बीएलओ मतदान केंद्रों पर रहेंगे मौजूद

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गोरखपुर से राजेश कुमार यादव की रिपोर्ट

 गोरखपुर।  मतदेय स्थल पर मतदाता पुनरीक्षण कार्य आज से प्रारंभ मतदान केंद्रों पर बीएलओ 10 बजे से 5 तक मौजूद रहकर मतदान केदो पर आने वाले नए मतदाताओं व मृतक मतदाताओं का नाम काटने  व अन्य जगहों पर चले जाने वाले मतदाताओं का नाम स्थानांतरित करने का कार्य अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए किए अप जिला निर्वाचन अधिकारी/ एडीएम वित्त विनीत कुमार सिंह ने बताया कि 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष  पूर्ण कर चुके नव युवक नवयुवतियों को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए आज मतदान केंद्रों पर बीएलओ मौजूद रहकर मतदाता पुनरीक्षण का कार्य कर किए अप जिला निर्वाचन अधिकारी/ एडीएम वित्त विनीत कुमार सिंह ने कहा कि आज  27 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक चलने वाले पुनरीक्षण कार्यों में किसी प्रकार की कोताही ना बरती  जाए सभी एसडीएम और तहसीलदार अपने-अपने क्षेत्र में बराबर मतदान केंद्रों को निगरानी करते हुए  9 दिसंबर तक आपत्तियां प्राप्त करेंगे 4,5,  25 ,26 नवंबर 3,4 दिसंबर को भी बीएलओ अपने-अपने बूथों पर बैठकर आपत्तियां प्राप्त कर  एक जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले फार्म- 6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करने का कार्य करेंगे 18 वर्ष पूर्ण कर चुके नए मतदाता अपने नजदीकी मतदान केंद्रों पर पहुंचकर नाम जुड़वाने का कार्य करें जिससे आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान कर सकें एडीएम वित्त ने बताया कि ।  4, 5, 25, 26 नवंबर और 2 एवं 3 दिसंबर 2023 इस अभियान की विशेष तिथियां है। इसके अलावा अन्य दिनों में बीएलओ घर-घर पहुंचकर मतदाता पुनरीक्षण का कार्य करेंगे। 9 दिसंबर 2023 तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। 5 जनवरी 2024 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

इस दौरान बीएलओ प्रत्येक मतदेय स्थल पर मतदाता सूची लेकर उपलब्ध रहेंगे अन्य दिनों धर धार पहुंच कर नए मतदाताओं का नाम जोड़ने का करे वे दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने के लिए सभी फार्म भी लिए रहेंगे, जिसे निशुल्क लोगों को उपलब्ध कराए रहे हैं। उन्होंने बताया कि पात्र मतदाता नामावली में नाम सम्मिलित करने के लिए प्रारूप- 6, मृतक, शिफ्टेड तथा रिपीटेड होने पर नामावली से नाम काटने के लिए प्रारूप-7 तथा किसी भी प्रकार त्रुटि होने पर प्रारूप-8 भरकर आवश्यक अभिलेख के साथ संबंधित बूथ लेवल अधिकारी, सुपरवाइजर के पास अथवा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा कर सकते है।


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