गाजीपुर उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार यादव की रिपोर्ट
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बड़ी खबर है. एमपी-एमएलए कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर केस में दस साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी मुख्तार पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. इसी मामले के दूसरे आरोपी सोनू यादव को 5 साल की सजा मिली है. कोर्ट ने उस पर दो लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया. यह मामला कपिलदेव सिंह हत्याकांड से जुड़ा है. एमपी-एमएलए कोर्ट ने 26 अक्टूबर को माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर से जुड़े एक मामले में दोषी करार दिया था. यह मामला वर्ष 2010 का है. उस वक्त करंडा थाने में मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया गया था. मुख्तार अंसारी केस के गैंग चार्ट में शामिल थाबड़ी खबर: कपिलदेव सिंह हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को 10 साल की जेल, गैंगस्टर एक्ट में ठहराया गया था दोषी