वाराणासी, नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले मे आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Rajesh Kumar Yadav
0


 नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

रिपोर्ट साधना सिंह एडवोकेट मीडिया सलाहकार उत्तर प्रदेश 

वाराणसी। नाबालिग किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत नहीं मिली। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अजय कुमार की अदालत ने जमानियां, गाजीपुर निवासी आरोपित शिवम खरवार की जमानत अर्जी मामले की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दी। अदालत में वादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव व अजय पाल ने जमानत अर्जी का विरोध किया। 

अभियोजन पक्ष के अनुसार भेलूपुर थाना क्षेत्र निवासी वादी ने भेलूपुर थाने में 16 अक्टूबर 2024 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसकी 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री 13 अक्टूबर 2024 को किसी कार्य से घर से बाहर गई थी। लेकिन शाम तक वापस घर नहीं लौटी। काफी खोजबीन के बाद भी उसकी पुत्री का कहीं पता नहीं चला। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना के दौरान आरोपित का नाम प्रकाश में आने पर पुलिस ने किशोरी के अपहरण के आरोप में उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बाद में मेडिकल में नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि होने पर उसके खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धारा में बढ़ोत्तरी की गई।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ

Please Select Embedded Mode To show the Comment System.*

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Ok, Go it!
To Top